उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की है। इस दुर्घटना बीमा योजना के तहत, खेतों में काम करते समय मृत्यु या विकलांगता का शिकार होने वाले किसानों के परिवारों को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता मिलेगी।
वर्तमान उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना जीवन बीमा योजना को इस नई योजना से प्रतिस्थापित किया जाएगा। इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 के तहत, किसान की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जाएगा। इस नई बीमा योजना से 2.38 करोड़ से अधिक कृषक परिवारों को लाभ होगा।
इस योजना में बटाईदार भी शामिल हैं, जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं और फसल कटने के बाद उसे बाँट देते हैं। 18 फरवरी को घोषित उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान सुरक्षा कल्याण योजना के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आपदा कल्याण योजना कृषक | UP Mukhyamantri Aapada Kalyan Yojana Krishak
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 के क्रियान्वयन का निर्णय योगी आदित्यनाथ ने लिया है। इस योजना के तहत, अनजाने में मृत्यु या विकलांगता से पीड़ित किसी भी किसान को मुआवजा मिलेगा। यह कार्यक्रम, जिसका क्रियान्वयन कलेक्टरों द्वारा किया जाएगा, 14 सितंबर, 2019 से लागू होगा।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थी | UP Mukhyamantri Kisan Durghatna Kalyan Yojana Recipients
- वे किसान जो खाताधारक या संयुक्त खाताधारक हैं।
- किसान के परिवार में माता, पिता, पति, पत्नी, बेटी, बेटे, बच्चे, बहू, पोता और पोती शामिल हैं।
- वे किसान जिनके पास ज़मीन नहीं है और जो किराए पर ज़मीन लेकर काम करते हैं।
- बटाईदार वे होते हैं जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं और फसल कटने के बाद उसे आपस में बाँट लेते हैं।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि
कोई भी किसान या उनके परिवार का सदस्य उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना के लिए निम्नलिखित अंतिम तिथि तक आवेदन कर सकता है: –
- आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पैंतालीस दिन है।
हालाँकि, कलेक्टर 30 दिन या एक महीने की अतिरिक्त समय सीमा लगा सकते हैं। - 75 दिनों के बाद जमा किए गए आवेदनों पर सहायता राशि पर विचार नहीं किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना | Kisan Durghatna Kalyan Yojana UP Mukhyamantri
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना के तहत, किसान की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में उसके नामांकित व्यक्तियों को पाँच प्रकार की सहायता राशि प्राप्त होगी। यदि किसान पहले से ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आता है, तो शेष राशि किसान के परिवार को वितरित की जाएगी।
उदाहरण के लिए, यदि किसी परिवार को किसी अन्य बीमा योजना से दो लाख रुपये मिलते हैं, तो राज्य सरकार उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना के तहत शेष तीन लाख रुपये का भुगतान करके यह मान लेगी कि उन्हें पाँच लाख रुपये मिले हैं।
उत्तर प्रदेश की कृषक दुर्घटना कल्याण योजना | Krishak Durghatna Kalyan Yojana of Uttar Pradesh
किसान या उनके परिवार के सदस्य ज़िला कलेक्टर को लिखित आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस आवेदन पत्र में किसानों के साथ हुई घटना का पूरा विवरण शामिल होना चाहिए। तहसील कार्यालय को नीचे दी गई समय सीमा तक लिखित आवेदन प्राप्त होना चाहिए। प्रत्येक मामले के आधार पर, उचित सरकारी सत्यापन के बाद किसानों या उनके परिवार के सदस्यों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना पोर्टल ऑनलाइन पंजीकरण | UP Mukhyamantri Kisan Durghatna Kalyan Yojana Portal Online Registration
- इस योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही एक समर्पित पोर्टल लॉन्च करेगी।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना पोर्टल लोगों को ऑनलाइन पंजीकरण करने की सुविधा प्रदान करेगा।
- सभी किसान या उनके परिवार के सदस्य जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन करना चुना है,
- उन्हें कलेक्टर को आवेदन जमा करने या तहसील कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है।
- जैसा कि नीचे बताया गया है, कोई भी व्यक्ति ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकता है।
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